AIN NEWS 1: जान ले यातायात पुलिस के ऊपर यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी होती है. हमारी यातायात पुलिस सुनिश्चित करती है कि सड़क पर सभी वाहन यातायात नियमों का पालन कर रहे हो. हालांकि, इनमे कई बार पुलिसकर्मी और सड़क पर अपना मोटर वाहन लेकर चल रहे यात्रियों के बीच काफ़ी गलतफहमी हो जाती है, जिसके कारण सड़क पर तनाव जैसी स्थिति कई बार पैदा हो जाती है. ऐसे में कई बार पुलिसकर्मी आपके मोटर वाहन की चाबी भी छीन लेते हैं. लेकिन, क्या यह एक सही तारिका है और क्या वह ऐसा कर सकते हैं. चलिए, आज हम इससे जुड़े नियम के बारे में आपको बताते हैं.
जान ले आख़िर क्या कहता है कानून?
मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार देखे तो कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके वाहन की चाबी को आपसे जबरदस्ती नहीं छीन सकता है. यह पूरी तरह से गैरकानूनी है. अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो आप उन्हें कानूनी भाषा में आसानी से जवाब दे सकते हैं. आप उन्हें मोटर वाहन अधिनियम 1932 का हवाला दे सकते हैं. वह पूरी तरह समझ जाएगा कि आप कानून के जानकार हैं और कानूनी तरीके से ही अपनी बात को रखना जानते हैं.
जाने ले ये भी है नियम
बता दें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, अगर पुलिस अधिकारी आपसे आपके वाहन के डॉक्यूमेंट मांगे तो वहा आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे लेकिन अगर वह पुलिसकर्मी डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेने के लिए कहे तो यह पूरी तरह से केवल आपके ऊपर है कि आप उसे अपने वाहन के दस्तावेजों को दें या न दें. अगर वह आपसे आपके डॉक्यूमेंट छीनता है तो यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन होगा.
आज दिखेगा साल का पहला सुपरमून, जानिए क्यों है ये इतना खास !
हालांकि, कुछ मामलों में यातायात पुलिस अधिकारी आपके लाइसेंस को ज़रूर जब्त कर सकते हैं और इसके लिए वह आपका लाइसेंज आपसे जरूर ले लेंगे. लेकिन, अगर ऐसा कभी हो तो आपको भी यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंस जब्त होने के बदले में ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से आपको इसकी एक वैलिड रसीद दी जाए.