Friday, November 22, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, करंट से दुर्घटना होने पर बिजली कंपनियों को देना होगा मुआवजा

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AIN NEWS 1।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के अनुसार बता दे कि आम आदमी पार्टी सरकार जल्द ही करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर पॉलिसी लाएगी. जिसके तहत बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा. वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

क्या है दिल्ली सरकार की कोशिश ?

बता दे कि दिल्ली सरकार की सबसे पहली कोशिश है बिजली कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा ताकि करंट से कोई दुर्घटना ही ना हो और कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार ना हो. वही दूसरी कोशिश सरकार की है. अगर करंट से कोई दुर्घटना होती है तो बिजली कंपनियां पीड़िता को उचित वित्तिय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी. वही सरकार की तीसरी कोशिश होगी. दिल्ली की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिजली मंत्रालय से मिले प्रस्ताव को तत्काल दी मंजूरी . वही दिल्ली में अभी हाल ही दिनों करंट से होने वाली दुर्घटना को लेकर स्पष्ट नीति न होने से बिजली कंपनियों से पीड़ितों नही मिल पाता है मुआवाजा.

केजरीवाल सरकार जल्द जारी करने जा रही है नियम

अभी हाल ही दिनो में दिल्ली के अन्दर एक युवक को करंट लगने के कारण मौत हो गई और भी  दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए जल्द ही दिल्ली सरकार एक नियम लाने जा रही है  बता दे कि केजरीवाल सरकार के निर्देश पर ये नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाएगा. इस संबंध में दिल्ली सरकार के बिजली विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनहित को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को मंजूरी दे दी है. नियम आने के बाद बिजली कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर बिजली कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी. सीएम से अप्रूवल मिलने के बाद अब प्रस्ताव एलजी के पास भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी. फिलहाल अभी सरकार गाइडलाइन तैयार करने में लगी है और जैसे ही मंजूरी मिल जाती है वैसे ही ये नियम लागू हो जाएगा

दरअसल बता दे कि दिल्ली के बिजली मंत्रालय ने एक प्रस्ताव लाया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत डीईआरसी को नियम बनाने के लिए आदेश जारी किया जाए. जिसके तहत दिल्ली बिजली नियामक आयोग बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार करे, जिससे कि बिजली कंपनियां कानूनी रूप से बाध्य हों. सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और अब ये नियम जल्द ही लागू होने जा रहा है।

 बिजली कंपनियां किस बात को लेकर फायदा उठाती थीं

आपको बता दे कि  अभी तक दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है. इस वजह से अगर कोई बिजली लगने से घायल हो जाता था या फिर किसी की मौत हो जाती है तो बिजली कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं किसी भी तरह का कोई मुआवाजा नहीं दिया जाता था ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को समय से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है और उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसको देखते हुऐ दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, ताकि सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को नियम बनाने के लिए आदेश जारी कर सके और करंट से मरने वाले युवक के परिजनो को कुछ वित्तीय सहायता मिल सके।

बिजली मंत्री आतिशी ने प्रस्ताव पेश किया था

बता दे कि दिल्ली के बिजली विभाग के प्रस्ताव को बिजली मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्तुत किया था. सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे दी. अब इस प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा जाएगा. एलजी से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार डीईआरसी को इस संबंध में नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी.

 

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