AIN NEWS 1 Ghaziabad RapidX Train: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश की पहली हाईस्पीड रैपिडएक्स ट्रेन को इस नवरात्र में ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके बाद से ही यह ट्रेन आम जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक सभी स्टेशनों पर सभी तैयारियां जोरों से चल रही हैं।रैपिडएक्स के प्रत्येक स्टेशन पर ही सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही हर स्टेशन पर दिशा-निर्देशों के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इन सभी बोर्डों पर रैपिडएक्स ट्रेन में सफ़र करते हुए यात्री अपने साथ क्या क्या नहीं ले जा सकते हैंं।
इनके बारे में भी काफ़ी विस्तार से यह सब बताया गया है। जैसे कि कोई भी अपनी यात्रा के दौरान पालतू पशु-पक्षी ट्रेन में नहीं ले जा सकता है इन्हें ले जाने पर पूरी तरह से रोक है। इनके अलावा किसी भी प्रकार की खाद और वनस्पति पदार्थ को ले जाने पर भी इसमें रोक रहेगी।
वहा पर सेल्फी लेने वालों को लौटाया
रैपिडएक्स के प्रत्येक स्टेशन पर ही सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। यहां पर यूपीएसएसएफ के साथ ही यूपी पुलिस के भी जवानों की तैनाती कर दी गई है। अब से बिना किसी जांच के किसी भी व्यक्ति को स्टेशन परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कुछ लोग गुलधर स्टेशन पर ही सेल्फी लेने के लिए पहुंचे, जिन्हें वहा तैनात सुरक्षाकर्मियों ने लौटा दिया।प्रत्येक स्टेशन के कॉनकोर्स लेवल पर ही टिकट के लिए मशीनें लगा दी गईं हैं और काउंटर भी खोले दिए गए हैं। इसके अलावा स्टेशनों में लगी लिफ्ट को भी चालू कर दी गई है। स्टेशनों के आसपास ही सभी डिवाइडर की रंगाई पुताई और पिलर की पुताई का काम भी काफ़ी तेज कर दिया गया है। साहिबाबाद, गाजियाबाद और दुहाई स्टेशनों पर पार्किंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। केवल गुलधर स्टेशन पर अभी भी पार्किंग काम चल रहा है।
जान ले क्या है मुख्य निर्देश
रैपिडएक्स ट्रेन में यात्रा के दौरान कोई भी पालतू पशु-पक्षी नहीं ले जा सकता है इन्हें ले जाने में पर पूरी तरह से रोक है। यात्री अपनी यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में शराब पीना भी पुर्ण रूप से प्रतिबंधित है। स्टेशन परिसर या रैपिडक्स ट्रेन में किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन, पोस्टर चिपकाना, डिब्बे या ट्रेन में कुछ भी लिखना पूरी तरह से ही प्रतिबंधित है। कोई भी किसी प्रकार का शस्त्र लेकर रैपिडएक्स ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता है। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, गीली बैट्री को लेकर इसमें यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे। मानव राख, शव, मानव कंकाल, मानव शरीर का कोई भी हिस्सा, रक्त, मरे हुए जानवरों के शव, किसी भी तरह की खाद, वनस्पति पदार्थ और खुला या कच्चा मांस (मछली) ले जाने पर भी रोक है।