AIN NEWS 1 | सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने पूछताछ के दौरान चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने की बात स्वीकार की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है।”
मामले की जानकारी:
- चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को हुआ था।
- चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी को हरा दिया था।
- बीजेपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान:
- चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने पूछताछ के दौरान मतपत्रों से छेड़छाड़ करने की बात स्वीकार की।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।
- सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है।”
अगली सुनवाई:
- मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
अन्य महत्वपूर्ण बातें:
- चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को रद्द कर दिया है।
- नए चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है।