AIN NEWS 1 Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के लिए बहुत समय बाद कोई अच्छी ख़बर आई है जिसमे दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को अब जमानत दे दी है. इससे पहले ही संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम ने प्रवर्तन निदेशालय से कई सारे सवाल किए थे. संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई विरोध नहीं किया, जिसके बाद सुप्रीम कोट बेंच ने उन्हें यह जमानत दे दी है.
इस दौरान सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से लगातार जेल में हैं और उनके पास से कोई भी पैसा नहीं मिला. क्या अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है. उन्हें हिरासत में रखना आख़िर क्यों जरूरी है?संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं था. कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी भी उनका नाम नहीं लिया गया. सिर्फ 2 मौकों पर ही कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए. सब आरोप पूरी तरह से अवैध हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध भी नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्ते निचली अदालत ही तय करेगी.आप नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का ही रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें उस समय जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने भी गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इस केस मे तेजी लाने का निर्देश दिया था.ईडी ने इस मामले मे हाईकोर्ट में दावा किया था कि संजय सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे इस अपराध से लगभग 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है.
इस प्रकार के लोगों को जेल में ही रहना चाहिए।