AIN NEWS 1: आम आदमी पार्टी को अब अपने पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले पर अभी फ़िलहाल कोई भी राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अब अपने आदेश में कहा है कि AAP को 15 जून तक ही अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय पूरी तरह से खाली करना होगा. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार को भी 6 सप्ताह के भीतर AAP की मांग पर विचार करने का आदेश दे दिया है.
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