AIN NEWS 1 Delhi:(Arvind Kejriwal Bail) दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के ज़मानत के आदेश पर रोक लगी रहेगी. यानी कि केजरीवाल भी जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता.दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ मे दायर ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति भी दी. हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा, “जब तक हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश ही प्रभावी नहीं होगा.”निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए मामले में जमानत दे दी थी. ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर अभी रोक लगा दी है.