लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जुलाई को अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन में कहा कि केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के तहत शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और शहीद हुए अग्निवीरों के परिवार को मुआवजा भी नहीं दिया जाता।
राहुल गांधी के दावे पर राजनाथ सिंह का जवाब:
राहुल गांधी के इस दावे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्काल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता दी जाती है। उन्होंने पुष्टि की कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात अग्निवीर अक्षय गवाटे के परिवार को सहायता राशि दी गई है।
अग्निवीर अक्षय गवाटे के पिता का खुलासा:
महाराष्ट्र के बुलढाणा के पहले अग्निवीर शहीद अक्षय गवाटे के पिता लक्ष्मण गवाटे ने पुष्टि की कि उन्हें कुल 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा मिला है। यह खुलासा राहुल गांधी के दावे के विपरीत है।
अग्निवीर के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि:
सेना की वेबसाइट के मुताबिक, अगर अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो उनके परिवार को निम्नलिखित सहायता राशि दी जाती है:
- 48 लाख का बीमा कवर
- 44 लाख अनुग्रह राशि
- चार साल तक का पूर्ण वेतन
- सेवा निधि के साथ सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान
अगर अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान नहीं होती है, तो परिवार को 48 लाख का बीमा कवर और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलता है। वहीं, विकलांग होने की स्थिति में अग्निवीर को विकलांगता के स्तर (100%, 75% या 50%) के आधार पर 44 लाख, 25 लाख या 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, चार साल तक का पूर्ण वेतन, सेवा निधि, और सेवा निधि कोष में जमा राशि और सरकार का योगदान मिलता है।