AIN NEWS 1 | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रेडिट स्कोर से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को देखते हुए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों, बैंकों और एनबीएफसी के लिए लागू होंगे।
1. ग्राहक को क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने की सूचना देना
जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को ग्राहक को इसकी जानकारी भेजना अनिवार्य है। यह सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। इस नियम का उद्देश्य ग्राहकों को उनके क्रेडिट रिपोर्ट चेक किए जाने के बारे में सूचित रखना है।
2. रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की वजह बताना
अगर किसी ग्राहक की किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है, तो उसे इसकी स्पष्ट वजह बताई जानी चाहिए। आरबीआई ने सभी क्रेडिट संस्थानों को एक लिस्ट तैयार करने और ग्राहकों को इस जानकारी को साझा करने का निर्देश दिया है ताकि वे अपनी रिक्वेस्ट के रिजेक्ट होने का कारण समझ सकें।
3. साल में एक बार मुफ्त फुल क्रेडिट रिपोर्ट
आरबीआई ने क्रेडिट कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त फुल क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट मुहैया कराएं। इसके लिए क्रेडिट कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट देख सकें।
4. डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना
यदि कोई ग्राहक डिफॉल्ट होने वाला है, तो उसे डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले सूचित किया जाना चाहिए। लोन देने वाली संस्थाओं को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सभी जानकारी साझा करनी होगी। इसके अलावा, बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट स्कोर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने होंगे।
5. शिकायत निपटारा 30 दिन में
यदि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 30 दिनों के भीतर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं करती है, तो उसे हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। लोन देने वाली संस्थाओं को 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। अगर बैंक 21 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो को सूचित नहीं करता है, तो बैंक को हर्जाना देना होगा। और अगर बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया जाता है, तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना देना होगा।
इन नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट स्कोर और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी और ग्राहकों के लिए आसान बनाना है।