AIN NEWS 1 |राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह जुलाई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ ‘ऑनलाइन’ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग की है।
महिला आयोग की कार्रवाई:
- एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है।
- महिला आयोग ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67 का जिक्र किया है।
कानूनी प्रावधान:
- बीएनएस की धारा 79: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य को दंडित करने का प्रावधान करती है।
- आईटी अधिनियम की धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसार के लिए दंड का प्रावधान है।
- पहली बार अपराध करने वालों को तीन साल तक की जेल और जुर्माना तथा दोबारा अपराध करने वालों के लिए और कठोर दंड का प्रावधान है।
एनसीडब्ल्यू की मांग:
- एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से आरोपी के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
- पुलिस से निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच की भी मांग की गई है।
- तीन दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।
कैप्टन अंशुमन सिंह की बहादुरी:
- कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के सेना मेडिकल कोर का हिस्सा थे।
- ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे।
- 19 जुलाई 2023 को सियाचिन के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्निदुर्घटना के दौरान अंशुमन ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद गए थे।
इस घटनाक्रम ने कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के प्रति अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की इस पहल से समाज में महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने का संदेश जाता है।