AIN NEWS 1: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना स्वैच्छिक है और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुकानों के बाहर केवल यह लिखा होना चाहिए कि वहाँ मांसाहारी या शाकाहारी भोजन मिलता है, लेकिन दुकानदार का नाम दर्शाना अनिवार्य नहीं है।
इस फैसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवी भट्टी की बेंच ने की।
जस्टिस हृषिकेश रॉय
जस्टिस हृषिकेश रॉय का जन्म 1 फरवरी 1960 को हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से 1982 में कानून की पढ़ाई की। जस्टिस रॉय और वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ क्लासमेट रहे हैं। जस्टिस रॉय ने गुवाहाटी और केरल हाई कोर्ट में काम किया और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए। उन्हें फिल्म निर्माण में भी रुचि है और उन्होंने ‘शाको’ और ‘अपने अजनबी’ नामक फिल्में बनाई हैं।
जस्टिस एसवी भट्टी
जस्टिस एसवी भट्टी का जन्म 6 मई 1962 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुआ। उन्होंने बेंगलुरु के जगतगुरु रेणुकाचार्य कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की और 1987 में वकालत शुरू की। जस्टिस भट्टी को 2013 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और बाद में केरल हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने। 2023 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया।