Monday, December 30, 2024

स्वतंत्रता दिवस या आम दिनों पर आपकी अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का अधिकार और सजा: जानें क्या है इसके लिए नियम?

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AIN NEWS 1: स्वतंत्रता दिवस या आम दिनों पर गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की इच्छा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त नहीं है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत, गाड़ियों पर तिरंगा लगाने के नियम स्पष्ट हैं। आइए जानें कि गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का अधिकार किसे है और ऐसा करने पर क्या सजा हो सकती है।

गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का अधिकार

भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही अपनी आधिकारिक गाड़ियों पर तिरंगा फहराने का अधिकार है। इनमें शामिल हैं:

– राष्ट्रपति

– उप-राष्ट्रपति

– राज्यपाल और उपराज्यपाल

– भारतीय मिशनों के प्रमुख

– प्रधानमंत्री

– कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री

– मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री

– लोकसभा अध्यक्ष

– राज्यसभा उपाध्यक्ष

– लोकसभा उपाध्यक्ष

– राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष

– राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

– उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश

कितनी सजा हो सकती है?

स्वतंत्रता दिवस पर या अन्य अवसरों पर तिरंगा घर पर लगाना या हाथ में झंडा लेकर चलना कानूनन वैध है। लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर तिरंगा लगाना कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाता है, तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत सजा हो सकती है। इस अधिनियम के तहत:

– दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।

– या जुर्माना लगाया जा सकता है।

– या दोनों सजाएं मिल सकती हैं।

इसलिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा सम्मानपूर्वक और नियमों के तहत ही प्रदर्शित करें।

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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