AIN NEWS 1: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 14 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी।
केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की याचिका लगाई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे सकते।
सिंघवी ने बताया कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि 26 जून 2024 को सीबीआई ने औपचारिक रूप से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि वे पहले से ईडी की न्यायिक हिरासत में थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए तय की है।