AIN NEWS 1 दिल्ली: 16 अगस्त 2024 को रेजीडेंट डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर दर्ज किए गए मामले पर नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि “बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण 16 अगस्त 2024 को कार्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में रेजीडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।”
डीसीपी महला ने बताया कि रेजीडेंट डॉक्टरों द्वारा किया गया प्रदर्शन शांतिपूर्ण और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति संवेदनशील था। इस आधार पर, दिल्ली पुलिस ने इस मामले को निराधार मानते हुए बंद कर दिया है और कोर्ट को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है।
#WATCH | Delhi: On the case registered over protest of resident doctors on August 16, New Delhi DCP Devesh Kumar Mahla says, "Due to prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), a case was registered at Kartavya Path Police Station on the… pic.twitter.com/0xxU0D7LCc
— ANI (@ANI) September 14, 2024
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की और प्रदर्शन के सभी पहलुओं को रिकॉर्ड में शामिल किया। अंततः, मामले की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामला बंद कर दिया जाए।
इस प्रकार, रेजीडेंट डॉक्टरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण दर्ज किया गया मामला अब समाप्त हो चुका है और अदालत को भी इस संबंध में सूचित किया जा चुका है।