AIN NEWS 1 | डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप के दोषी राम रहीम को पैरोल देने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को 20 दिनों की पैरोल देने की मंजूरी दी है, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सरकार पैरोल से जुड़े सभी नियमों का पालन करे। राम रहीम ने हरियाणा में चुनाव के दौरान 20 दिनों की इमरजेंसी पैरोल की मांग की थी, जो अब चुनाव आयोग की स्वीकृति के बाद पूरी होती नजर आ रही है।
रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है राम रहीम
राम रहीम फिलहाल हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, जहां वह यौन शोषण और हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान राम रहीम का खासा प्रभाव माना जाता है, खासकर सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जैसे जिलों में। इन जिलों में 36 विधानसभा सीटें हैं, जहां डेरा समर्थकों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में राम रहीम की पैरोल चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राम रहीम की पैरोल का समय चुनावों के ठीक पहले होने से यह मुद्दा खासा चर्चा में आ गया है।
सात साल में 10 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम
राम रहीम को पिछले सात सालों में 10 बार जेल से बाहर आना पड़ा है। अगस्त 2023 में भी उसे 21 दिनों की फरलो (अस्थायी छुट्टी) दी गई थी। चुनावों के समय उसकी फरलो और पैरोल देने के मामले पहले भी चर्चा में रहे हैं। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भी उसे तीन हफ्ते की फरलो दी गई थी।
चुनाव आयोग ने इस बार पैरोल को लेकर सवाल उठाए हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखकर यह पूछा था कि चुनाव के समय किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है। इसके बाद आयोग ने सरकार को इस मामले में नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं।
पैरोल के नियम और प्रक्रिया
पूर्व जेल अधीक्षक और बीजेपी नेता सुनील सांगवान ने बताया कि किसी भी कैदी को एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों की पैरोल मिल सकती है। राम रहीम ने अभी तक अपने 90 दिनों में से 70 दिन का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसके पास 20 दिन की पैरोल का अधिकार है। हालांकि, इसे देने या न देने का अंतिम निर्णय क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा किया जाता है।
इस मामले में, चुनाव आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद हरियाणा सरकार को अब नियमों के अनुसार पैरोल देने की प्रक्रिया को अंजाम देना होगा।