AIN NEWS 1: दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहीम पूठनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है।
मामले का पृष्ठभूमि
इब्राहीम पूठनाथानी को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने जमानत के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उनका पहले का जमानत आवेदनTrial Court द्वारा खारिज कर दिया गया था।
जमानत याचिका और एनआईए की भूमिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने अब एनआईए को नोटिस जारी कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कोर्ट मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई कर रहा है। जमानत याचिका में इब्राहीम ने अपने पक्ष में तर्क दिए हैं कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखकर उनकी मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
पारोल की अनुमति
इब्राहीम को जून 2023 में छह घंटे की पैरोल भी दी गई थी। इस दौरान उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी गई थी, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था।
कानूनी प्रक्रिया और अगली सुनवाई
अब जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया है, यह स्पष्ट है कि कोर्ट मामले की विस्तृत जांच करेगा। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, जहां दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे।
निष्कर्ष
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, इसे बारीकी से देखा जा रहा है। इब्राहीम पूठनाथानी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय न केवल उनके लिए, बल्कि देश के कानूनी ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।
इस प्रकार, यह मामला न केवल इब्राहीम के व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि यह देश में आतंकवाद से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। अदालत की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।