AIN NEWS 1 | आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
ईडी को देना होगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब भी मांगा है। केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि निचली अदालत ने विशेष न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ आरोपपत्र पर बिना किसी वैधानिक मंजूरी के संज्ञान लिया, जबकि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे। केजरीवाल ने इस आधार पर हाईकोर्ट से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की अपील की थी।
12 जुलाई को मिली थी जमानत
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी। वहीं, 12 नवंबर को हाईकोर्ट ने उनकी एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट का रुख
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्तर पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। अब इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करना होगा।