दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को सोमवार, 2 दिसंबर तक लागू रखने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर) को इस मामले में सुनवाई करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को प्रदूषण के हालात का जायज़ा लेकर सोमवार को सुझाव देने का निर्देश दिया है। इसके बाद ग्रैप के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की ढील पर विचार किया जाएगा।
कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में गंभीर खामियां उजागर
सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 13 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट का अध्ययन किया। इन रिपोर्ट्स में कई खामियों को उजागर किया गया, जिनमें प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
- चेकपोस्ट की कमी: दिल्ली के कई प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे और चेकपोस्ट नहीं हैं। प्रतिबंधित ट्रक इन जगहों से बेरोकटोक प्रवेश कर रहे हैं।
- अनियमित गतिविधियां: जहां चेकपोस्ट मौजूद हैं, वहां भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। एक मामले में आटे की बोरियों के नीचे सीमेंट छुपाकर ले जाया गया।
- निर्माण कार्य जारी: एशियन गेम्स विलेज और दक्षिण दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में निर्माण कार्य जारी पाए गए, जो ग्रैप-4 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
ग्रैप-4 के प्रभावी लागू होने पर सवाल
कोर्ट ने पाया कि ग्रैप-4 को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। खासकर दक्षिण दिल्ली के बड़े क्षेत्रों में केवल दो वाटर स्प्रिंकलर देखने को मिले। अदालत ने CAQM को निर्देश दिया कि वह जिम्मेदार पुलिस, ट्रांसपोर्ट और नगर निगम अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे।
स्कूलों के हाइब्रिड मोड पर संतोष
सुनवाई में CAQM की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाया जा रहा है। शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में से किसी भी विकल्प का चुनाव करने की छूट दी गई है। इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष व्यक्त करते हुए ग्रैप-4 को पूरी सख्ती से लागू रखने का निर्देश दिया।
पराली जलाने पर सख्ती के आदेश
कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि पंजाब में शाम 4 बजे के बाद पराली जलाई जा रही है ताकि यह सैटेलाइट रिपोर्ट में दर्ज न हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आगाह करते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। CAQM ने बताया कि अब जले हुए खेतों पर भी निगरानी शुरू कर दी गई है।
2 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले में राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। इस पर और ग्रैप-4 के प्रावधानों पर सोमवार, 2 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी।