Tuesday, December 24, 2024

IIT रिसर्च स्कॉलर यौन उत्पीड़न मामला: FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे ACP मोहसिन, सपा के पूर्व विधायक के वकील करेंगे पैरवी?

1. आरोप: IIT कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने ACP मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया।2. कार्रवाई: FIR दर्ज होने के बाद मोहसिन का ट्रांसफर पुलिस हेडक्वार्टर कर दिया गया।3. वकील: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील इमरानउल्लाह और विक्रम सिंह, ACP का पक्ष रखेंगे।4. हाईकोर्ट सुनवाई: 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी।

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AIN NEWS 1: आरोप और FIR ,12 दिसंबर 2024 को IIT कानपुर की एक रिसर्च स्कॉलर ने ACP मोहसिन खान के खिलाफ कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि मोहसिन ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया। FIR के तुरंत बाद ACP मोहसिन खान का ट्रांसफर पुलिस हेडक्वार्टर कर दिया गया।

ACP का पक्ष

मोहसिन खान के वकील कोर्ट में यह दलील पेश कर सकते हैं:

1. तलाक का दावा: मोहसिन का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को नवंबर 2023 में तलाक का नोटिस भेजा था। वह इसे साबित करने के लिए कोर्ट में दस्तावेज पेश कर सकते हैं।

2. पीड़िता के वैवाहिक स्थिति पर सवाल: ACP का दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर पहले से शादीशुदा थी। उनकी शादी पश्चिम बंगाल के एक इंजीनियर से हुई थी, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया।

3. दस्तावेजी सबूत: ACP के पास रिसर्च स्कॉलर की शादी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म समेत अन्य दस्तावेज हैं, जिनका कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है

पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सवाल

मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है, जिसकी निगरानी DCP साउथ अंकिता शर्मा कर रही हैं। हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद भी ACP की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल CP हरीश चंद्र के अनुसार, SIT हर पहलू की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट में याचिका

ACP मोहसिन खान ने FIR रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनके वकील इमरानउल्लाह और विक्रम सिंह ने 16 दिसंबर को यह याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले को 19 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

ACP मोहसिन के बारे में जानकारी

1. मूल निवास: लखनऊ के निवासी।

2. सेवा: 2013 बैच के PPS अधिकारी, 1 जुलाई 2015 को पुलिस सेवा ज्वॉइन की।

3. तैनाती: आगरा और अलीगढ़ में तीन-तीन साल और 2023 से कानपुर में तैनात।

4. सम्मान: कानपुर में तैनाती के दौरान 15 अगस्त 2024 को DGP द्वारा सिल्वर मेडल।

5. शिक्षा: IIT कानपुर से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रहे थे।

मामले की जटिलताएं

1. पीड़िता का पक्ष: पीड़िता ने FIR और मजिस्ट्रेटी बयान में सभी आरोपों को दोहराया और ACP पर गंभीर आरोप लगाए।

2. वकीलों का रोल: ACP के वकील कोर्ट में दस्तावेजों के जरिए उनकी बेगुनाही साबित करने का प्रयास करेंगे।

3. पुलिस की भूमिका: गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं

यह मामला कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीर है। जहां एक ओर ACP मोहसिन खान अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, वहीं पीड़िता के आरोप और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट की 19 दिसंबर की सुनवाई इस मामले में अहम भूमिका निभाएगी।

 

 

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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