AIN NEWS 1 नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। कड़कड़डूमा अदालत ने यह जमानत 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए स्वीकृत की है।
उमर खालिद वर्तमान में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़े साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पहले से ही दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपित किया गया है, और वे इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अदालत ने मंगलवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सात दिन की अंतरिम जमानत दी, ताकि वह अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल हो सकें। इस दौरान, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत केवल विवाह समारोह के लिए दी गई है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
इस मामले की सुनवाई के दौरान खालिद के वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह एक पारिवारिक अवसर है। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह जमानत स्वीकृत की, लेकिन जमानत की शर्तों के तहत उमर खालिद को अदालत के आदेशों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई।
उमर खालिद पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुए दंगों की साजिश रची थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इस मामले में उन्हें अन्य आरोपियों के साथ नामजद किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी के बाद से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अंतरिम जमानत की स्वीकृति के बाद उमर खालिद के परिजनों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि वे विवाह समारोह में उनकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत की अवधि खत्म होते ही खालिद को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।
यह अंतरिम जमानत खालिद के लिए एक अस्थायी राहत है, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी, और अदालत का फैसला इस मामले में अंतिम होगा।