AIN NEWS 1 | शेयर बाजार रेगुलेटर SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने फिनफ्लूएंसर्स पर सख्ती बढ़ाते हुए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले फिनफ्लूएंसर्स अब निवेशकों को स्टॉक्स खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे सकेंगे। साथ ही, वे लाइव मार्केट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उन्हें केवल तीन महीने पुराने प्राइस डेटा का उपयोग करना होगा।
SEBI के नए नियमों के प्रमुख बिंदु
- अनरजिस्टर्ड फिनफ्लूएंसर्स पर प्रतिबंध: अब सिर्फ रजिस्टर्ड फिनफ्लूएंसर्स ही निवेश से जुड़ी सलाह दे सकेंगे।
- लाइव डेटा का उपयोग नहीं: स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम पर लाइव मार्केट प्राइसेज दिखाने पर रोक।
- तीन महीने पुराने डेटा का अनिवार्य उपयोग: निवेशकों को शिक्षित करने के लिए केवल 90 दिन पुराना डेटा दिखाया जा सकता है।
- निवेशक शिक्षा प्रतिबंधित नहीं: लेकिन केवल वे लोग कर सकेंगे जिन्हें SEBI द्वारा रेगुलेट किया गया हो।
- ब्रोकर और निवेश सलाहकारों के लिए निर्देश: रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज को अनधिकृत सलाहकारों से कोई लेन-देन या ग्राहक जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं होगी।
SEBI की सख्ती का असर
SEBI के इस कदम से कई अनरजिस्टर्ड फिनफ्लूएंसर्स की गतिविधियों पर रोक लगेगी। ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम पर लोगों को भ्रामक सलाह देकर गुमराह कर रहे थे, वे अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। इससे फिनफ्लूएंसर्स का सब्सक्राइबर बेस प्रभावित हो सकता है और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही निवेश शिक्षा देने की अनुमति होगी।
SEBI ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला निवेशकों को सुरक्षित रखने और सही जानकारी प्रदान करने के लिए लिया गया है। निवेशकों से भी अपील की गई है कि वे केवल SEBI द्वारा अधिकृत विशेषज्ञों की सलाह को ही महत्व दें।