UP Illegal Construction Demolition Rules: Notice Mandatory Before Action
यूपी में अवैध निर्माण ढहाने से पहले नोटिस देना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माण को बिना किसी पूर्व सूचना के ढहाया या हटाया नहीं जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब निर्माण गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। इस नोटिस में यह स्पष्ट किया जाएगा कि निर्माण क्यों अवैध है और किस आधार पर इसे गिराने का निर्णय लिया गया है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई के नए नियम
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों को निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार:
15 दिन पहले नोटिस: किसी भी अवैध निर्माण को ढहाने से पहले कम से कम 15 दिन पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना अनिवार्य होगा।
कारण बताना जरूरी: नोटिस में यह स्पष्ट किया जाएगा कि निर्माण क्यों अवैध है और उसे गिराने की जरूरत क्यों पड़ी।
नक्शे के अनुसार जांच: यदि किसी इमारत का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के हुआ है, तो इसे नोटिस में उल्लेख करना आवश्यक होगा।
विधि सम्मत कार्रवाई: ध्वस्तीकरण संबंधी सभी कार्रवाइयां अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और राजीव गुप्ता मामले में यह निर्देश दिया था कि बिना उचित प्रक्रिया के कोई भी निर्माण नहीं गिराया जा सकता।
इस फैसले के बाद यूपी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि किसी भी अवैध निर्माण को हटाने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
नियम तोड़ने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
अगर कोई विकास प्राधिकरण या नगर निकाय बिना पूर्व सूचना के अवैध निर्माण को गिराता है, तो संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना और अवैध तोड़फोड़ को रोकना है।
जनता को कैसे मिलेगा फायदा?
इस फैसले से आम जनता को कई फायदे होंगे:
1. बिना सूचना के कार्रवाई नहीं होगी: अब किसी का भी मकान या दुकान बिना पूर्व सूचना के नहीं गिराया जा सकेगा।
2. निर्माण गिराने का कारण मिलेगा: लोगों को यह समझने का मौका मिलेगा कि उनका निर्माण क्यों अवैध है।
3. कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी होगी: इससे सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमानी तोड़फोड़ पर रोक लगेगी।
4. नक्शे के अनुसार निर्माण को बढ़ावा: लोग अपने भवन निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लेना अनिवार्य समझेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह नया नियम जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जाए। अगर आपका कोई निर्माण अवैध है और सरकार उसे गिराना चाहती है, तो पहले आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा।
अगर आपके क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, तो सुनिश्चित करें कि आपको उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस मिला है!
The Uttar Pradesh government has implemented new illegal construction demolition rules, making it mandatory to issue a 15-day notice before any demolition or encroachment removal. This action follows the Supreme Court’s order, ensuring that authorities follow legal procedures before taking action. The UP Development Authority will now have to provide proper justification for demolitions, making the process more transparent and legally compliant.