AIN NEWS 1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को पेश किए गए बजट 2025-26 में एक अहम प्रस्ताव रखा, जो मकान मालिकों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है। इस बजट में किराये पर दी गई संपत्ति से होने वाली आय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की वार्षिक सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत, अब किराये पर दी गई संपत्ति से अर्जित आय पर टीडीएस की कटौती की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम छोटे करदाताओं और मकान मालिकों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
क्या है टीडीएस की सीमा में बदलाव?
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि, “किराये पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है।” इसका उद्देश्य टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन-देन की संख्या को कम करना है, ताकि छोटे भुगतान प्राप्त करने वाले करदाताओं को अधिक राहत मिले। इससे करदाताओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और उन्हें कम कर कटौती का सामना करना पड़ेगा।
क्यों यह बदलाव महत्वपूर्ण है?
आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के तहत, किराये पर दी गई संपत्ति से मिलने वाली आय पर आयकर कटौती तब होती है जब यह राशि एक वित्तीय वर्ष में 2.4 लाख रुपये से अधिक हो। बजट 2025-26 में इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका सीधा लाभ उन मकान मालिकों को मिलेगा, जो 50,000 रुपये तक का किराया प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें अब टीडीएस कटौती से छूट मिल जाएगी।
किराये पर दी गई संपत्ति से आय पर नया प्रस्ताव
वित्त मंत्री के अनुसार, अगर किराये की आय 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक होती है, तो उस पर टीडीएस कटौती लागू होगी। इससे पहले, इस सीमा का निर्धारण 2.4 लाख रुपये वार्षिक था, जो अब बढ़कर 6 लाख रुपये किया गया है। यह प्रावधान व्यक्तिगत करदाताओं और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि व्यापारिक और पेशेवर उद्देश्यों से किराये पर दी गई संपत्तियों पर लागू होगा।
विशेषज्ञों का क्या कहना है?
डेलॉयट इंडिया में साझेदार आरती रावते ने इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस प्रावधान से छोटे और मझोले करदाताओं को लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति ने जमीन, मशीनरी, या अन्य संपत्तियों को किराये पर लिया है और किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो उसे टीडीएस कटौती से गुजरना होगा। इसके अलावा, क्रेडाई-एमसीएचआई के अध्यक्ष डॉ. डोमिनिक रोमेल का मानना है कि इस सीमा में बढ़ोतरी से छोटे मकान मालिकों को राहत मिलेगी और अनुपालन का बोझ भी कम होगा।
बजट 2025-26 में सरकार ने किराये पर दी गई संपत्ति से होने वाली आय पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जो मकान मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम छोटे करदाताओं को राहत प्रदान करेगा और उन्हें कम कर कटौती का सामना करना पड़ेगा। इससे आयकर भुगतान की प्रक्रिया में सरलता आएगी, और टैक्स की दरें अधिक न्यायसंगत बनेंगी।