AIN NEWS 1: ऑनलाइन लेनदेन में गलती होना आम बात है। कई बार जल्दबाजी में गलत UPI आईडी या अकाउंट नंबर डालने से पैसे किसी अन्य खाते में पहुंच जाते हैं। अगर आपसे भी ऐसा हो गया है तो घबराएं नहीं। सही कदम उठाकर आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
1. तुरंत शिकायत दर्ज करें
गलती होते ही सबसे पहले 18001201740 नंबर पर कॉल करें। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) का टोल-फ्री नंबर है, जहां पर आप अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। फोन करते समय निम्न जानकारी तैयार रखें:
ट्रांजैक्शन का UTR नंबर (Unique Transaction Reference)
ट्रांजैक्शन की तारीख और समय
भेजी गई राशि और जिस खाते में पैसा गया
2. अपने बैंक से संपर्क करें
शिकायत दर्ज करने के बाद तुरंत अपने बैंक की नजदीकी शाखा में जाएं। वहां पर लिखित रूप से शिकायत दर्ज करें। बैंक अधिकारियों को यह जानकारी दें:
ट्रांजैक्शन डिटेल्स (UTR नंबर, तारीख, राशि)
जिस खाते में पैसे गलती से गए, उसका विवरण
अपने बैंक खाते की डिटेल्स
बैंक इस शिकायत को दर्ज करके जांच शुरू करेगा और पैसे वापस लाने का प्रयास करेगा।
3. बैंकिंग लोकपाल के पास जाएं
अगर बैंक आपकी मदद नहीं करता है या समय पर समाधान नहीं मिलता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए bankingombudsman.rbi.org.in पर जाएं। वहां ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है।
4. बैंक की हेल्पलाइन का उपयोग करें
हर बैंक का अपना ग्राहक सेवा केंद्र (Customer Care) और हेल्पलाइन नंबर होता है। अगर शाखा में तुरंत मदद नहीं मिल रही, तो हेल्पलाइन पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5. सभी रिकॉर्ड संभाल कर रखें
शिकायत करते समय यह जरूरी है कि आपके पास सभी जरूरी जानकारी हो। इन डिटेल्स को संभाल कर रखें:
ट्रांजैक्शन का UTR नंबर
भुगतान की तारीख और समय
पैसे भेजने के समय इस्तेमाल किया गया UPI आईडी या अकाउंट नंबर
ये जानकारी बैंक को तेजी से आपकी शिकायत हल करने में मदद करती है।
6. सावधानी बरतें
ऑनलाइन भुगतान करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है। हर बार पैसे भेजने से पहले रिसीवर के नाम और UPI आईडी या अकाउंट नंबर की जांच जरूर करें।
यदि नाम मेल नहीं खा रहा तो ट्रांजैक्शन न करें।
जल्दीबाजी में पैसे भेजने से बचें।
7. कितने समय में पैसे वापस मिल सकते हैं?
अगर आपने UPI या नेट बैंकिंग के जरिए गलत खाते में पैसे भेजे हैं, तो 48 घंटे के भीतर रिफंड मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक को आपकी शिकायत मिलने के बाद उस पर गौर करना होता है और जल्द से जल्द पैसे वापस लाने का प्रयास करना होता है।
अगर 7-10 दिनों में भी समाधान नहीं मिलता, तो आप NPCI की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
मुख्य बात
गलती होते ही तुरंत शिकायत करें।
बैंक और NPCI से संपर्क करें।
रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रखें।
ऑनलाइन भुगतान में सावधानी बरतें।
सही और समय पर उठाए गए कदम आपके पैसे वापस लाने में मदद कर सकते हैं।
If you accidentally transferred money to the wrong account via UPI or net banking, you can still get a refund by following the right steps. First, call the NPCI toll-free helpline at 18001201740, then register a written complaint at your bank. Keep transaction details like UTR number and date handy. If your bank does not resolve the issue within 7–10 days, escalate the matter to the Banking Ombudsman through bankingombudsman.rbi.org.in. Always double-check UPI IDs before making payments to avoid such issues.


















