- गाजियाबाद में 3 खतरनाक नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक
- पिटबुल, डोगो अर्जेंटीना और रॉटवीलर को पालने पर रोक
- कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद लगी रोक
AIN NEWS 1 । बीते कुछ महीनों से गाजियाबाद के कई इलाकों में लोगों को कुत्तों के काटने की कई घटनाएं हुई हैं। इनमें से 2 मामले तो पिटबुल डॉग के द्वारा गंभीर रुप से बच्चों पर हमला करने के बीते एक महीने में आए हैं। इसी को देखते हुए गाज़ियाबाद में खतरनाक नस्ल के कुत्तों की ब्रीडिंग पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने शनिवार को पिटबुल, डोगो अर्जेंटीना और रॉटवीलर जैसी 3 नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। गाजियाबाद नगर निगम ने इसके साथ ही दूसरी नस्लों के कुत्ते पालने वालों के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं।
पार्षदों के हंगामे के बाद डॉग से जुड़े नियम बने
शनिवार को गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा पार्षद संजय सिंह ने पिटबुल और रॉटवीलर जैसी
3 खतरनाक नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था जिसे गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने मंजूरी कर लिया। गाजियाबाद नगर
निगम की बोर्ड बैठक में अब ये प्रस्ताव पास होने के बाद गाजियाबाद शहर में पिटबुल और रॉटवीलर ब्रीड के कुत्ते पालने पर भी रोक लगा दी गई है।
जिन लोगों ने इन नस्लों के कुत्ते पाले हुए हैं उन्हें 2 महीने के भीतर नसबंदी करवाके निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उनसे 5000 रुपये की पेनाल्टी वसूली जाएगा।
कुत्ते पालने के जरुरी नियम
1. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
2. एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
3. पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ता मालिक की होगी। आवारा कुत्तों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी RWA की होगी
4. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को ना तो खाना खिलाएगा और ना ही गंदगी फैलाएगा
5. पशु प्रेमी और RWA आपस में तालमेल बनाकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए स्थान निर्धारित करेंगे
6. पार्क और लिफ्ट जैसे सार्वजनिक स्थानों में कुत्तों के मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन ज्यादा गर्मी के मौसम में कम लोगों के बीच मजल
हटा सकते हैं
7. गाजियाबाद नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीना जैसे खतरनाक कुत्तों के रजिस्ट्रेशन और ब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है
8. जिन लोगों के पास अभी ऐसे कुत्ते हैं उन्हें अगले 2 महीने के अंदर अपने कुत्ते की नसबंदी कराने की शर्त पर रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा। इस मियाद के बाद इन कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
9. अगर इन ब्रीड्स का कुत्ता 6 महीने से कम का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 महीने की होने पर उसकी नसबंदी कराकर निगम को इसकी सूचना 10 दिन के अंदर दे दी जाएगी