UP Meat Ban: Yogi Govt Bans Illegal Slaughterhouses and Meat Sale Near Religious Places
यूपी में मांस बिक्री पर सख्ती: अवैध बूचड़खाने बंद, धार्मिक स्थलों के पास मांस प्रतिबंधित
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार के नए आदेश के तहत, अब किसी भी धार्मिक स्थल के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। साथ ही, राज्यभर में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है।
सख्ती लागू करने के लिए विशेष समितियां गठित
इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने विशेष जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों में पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों को तुरंत बंद किया जाए और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री न हो।
राम नवमी पर विशेष निगरानी
सरकार ने 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में मांस बिक्री और पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान, यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2014 और 2017 के आदेश फिर लागू
योगी सरकार ने 2014 और 2017 के आदेशों का पुनः हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले के तहत, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि अवैध बूचड़खानों को तुरंत बंद कराया जाए।
पहले भी हो चुकी है सख्त कार्रवाई
योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। उस दौरान, सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया गया था। यह प्रतिबंध न केवल धार्मिक कारणों से, बल्कि स्वास्थ्य, सफाई और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जरूरी माना गया था। हाल के वर्षों में राज्य के कई हिस्सों में अवैध बूचड़खानों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही थी।
धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर सख्त रोक
अब मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। सरकार का मानना है कि धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है और यह फैसला सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है।
मांस कारोबारियों में हलचल
योगी सरकार के इस फैसले के बाद, मांस कारोबारियों और अवैध बूचड़खानों के संचालकों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास स्थित दुकानों को ही बंद किया जाएगा। वैध रूप से संचालित मांस की दुकानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
भविष्य में भी जारी रहेगी सख्ती
योगी सरकार ने संकेत दिए हैं कि अवैध बूचड़खानों और गैरकानूनी मांस बिक्री पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्वच्छता बढ़ेगी, धार्मिक स्थलों का माहौल सुधरेगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
The Yogi government in Uttar Pradesh has enforced a strict meat ban near religious places, prohibiting sales within 500 meters. Additionally, all illegal slaughterhouses across the state will be shut down immediately. This decision aims to enhance cleanliness, uphold religious sentiments, and maintain law and order. The UP government has issued directives to district authorities for strict implementation. This move follows previous orders from 2014 and 2017, ensuring a cleaner and more organized meat industry in the state.