AIN NEWS 1: हाल ही में, जिला प्रशासन ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच के बाद 20 प्रतिष्ठानों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये प्रतिष्ठान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं और खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, ब्रेड, ड्रायफ्रूट्स, घी और दूध की गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
जिला प्रशासन ने खाद्य सामग्री की जांच की और कई स्थानों पर पाए गए दोषों की वजह से जुर्माना लगाया। इनमें खाद्य लाइसेंस के बिना उत्पाद निर्माण और बिक्री की शिकायतें भी शामिल हैं। अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों में से कई का उत्पादन मानक के अनुरूप नहीं था और उनके सैंपल परीक्षण में विफल रहे।
अगर 30 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। यहां पर उन प्रतिष्ठानों की सूची दी गई है, जिन पर जुर्माना लगाया गया है और इसके कारण:
1. रिलायंस रिटेल लि., स्मार्ट पॉइंट स्नेह नगर – अवमानक मूंग साबूत, 2 लाख रुपये जुर्माना।
2. मधुबन सिंपली वेज, स्कीम 94 – खराब पनीर, जानकारी की कमी, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना।
3. च्वॉइस बेकरी, नायता मुंडला – बिना पंजीकरण बेकरी उत्पाद निर्माण, 50 हजार रुपये जुर्माना।
4. गौतम फूड मार्केटिंग, पालदा- मिथ्याछाप फरियाली मिक्चर और लूज मिर्ची पाउडर का उपयोग, 50 हजार रुपये जुर्माना।
5. गौरी ट्रेडर्स, बांक – मिथ्याछाप ब्रेड की बिक्री, 50 हजार रुपये जुर्माना।
6. महेंद्र ब्रदर्स, मूसाखेड़ी- मिथ्याछाप सूर्या कोकोनेट और रिफाइंड ऑइल, 3.20 लाख रुपये जुर्माना।
7. हनुमान ट्रेडिंग, साजन नगर- मिथ्याछाप बादाम और मसूर, 1 लाख रुपये जुर्माना।
8. गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट, बैंक कॉलोनी- अवमानक पनीर, 1 लाख रुपये जुर्माना।
9. गुरुजी प्रोडक्ट्स, पिगडंबर- पैक्ड केसरिया ठंडाई, 1.50 लाख रुपये जुर्माना।
10. आकाश ग्लोबल- प्री-पैक्ड मूंग दाल, 80 हजार रुपये जुर्माना।
11. गिरी घी, गुरु कुल कॉलोनी राऊ- अवमानक घी, 80 हजार रुपये जुर्माना।
12. च्वॉइस उज्जैन बैकरी, नायता मुंडला- मिथ्याछाप टोस्ट, बिना पंजीकरण सुपर इलायची निर्माण, 50 हजार रुपये जुर्माना।
13. राइसिंग पैक इंटरनेशनल, मंगल उद्योग नगर – मिथ्याछाप डॉ. ओटकर सैंडविच स्प्रेड, 1.60 लाख रुपये जुर्माना।
14. गौरव नमकीन एंड डेयरी, ब्रह्मबाग – मिथ्याछाप पेड़ा, 60 हजार रुपये जुर्माना।
15. एबीएस फूड्स, शेखर सेंटर- अवमानक दही, 80 हजार रुपये जुर्माना।
16. एसटी ट्रेडर्स, मंगल नगर – अवमानक घी, 60 हजार रुपये जुर्माना।
17. पालीवाल स्वीट्स एंड बेकरी – अवमानक दूध, 60 हजार रुपये जुर्माना।
18. साहिल इंटरप्राइजेस, 501 बिचौली मर्दाना – अवमानक पनीर, 1.50 लाख रुपये जुर्माना।
19. सोनू फूड्स, पालदा – अवमानक धनिया दाल, 80 हजार रुपये जुर्माना।
20. ऋषभ फूड प्रोडक्ट्स, नायता मुंडला- अवमानक काली मिर्च पाउडर का गरम मसाले में उपयोग, 1.50 लाख रुपये जुर्माना।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन गंभीर है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है।