AIN NEWS 1 | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनसे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, ITR और टीडीएस की सीमा भी बढ़ाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है, जिससे टैक्स से जुड़े नियमों में और सरलता आएगी। इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए भी टैक्स डिडक्शन की बड़ी घोषणा की गई है, और अब वे चार साल तक अपना रिटर्न भर सकेंगे। आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
बजट में मिली बड़ी छूट:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत ‘सोर्स पर टैक्स’ (TCS) की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही, शिक्षा से जुड़े रेमिटेंस पर टीसीएस को हटाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इससे भारतीय नागरिकों को विदेशों में पैसा भेजने के दौरान टैक्स राहत मिलेगी।
क्या है TCS रेमिटेंस?
TCS का मतलब है ‘Tax Collected at Source’ (सोर्स पर टैक्स)। जब भारतीय नागरिक विदेश में पैसे भेजते हैं, तो इस पर एक निर्धारित प्रतिशत टैक्स लिया जाता है, जिसे बैंक या रेमिटेंस सेवा द्वारा ट्रांजेक्शन के दौरान काट लिया जाता है। इस व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया था। अब, टीसीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
आयकर रिटर्न में मिलेगा क्रेडिट:
बजट 2025 में यह भी घोषणा की गई है कि जो करदाता TCS का भुगतान करेंगे, वे अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त इस राशि का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इससे करदाताओं को टैक्स में राहत मिलेगी और उनके टैक्स दायित्वों में कमी आएगी। इसके अलावा, शिक्षा उद्देश्यों के लिए किए गए रेमिटेंस पर टीसीएस हटाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
In Budget 2025, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced key updates in the Income Tax system. Taxpayers with an annual income of up to 12 lakh will now be exempt from paying any tax. The limit for Tax Collected at Source (TCS) on foreign remittances has been raised from 7 lakh to 10 lakh. Additionally, the government proposed removing TCS for education-related remittances. These measures aim to simplify tax compliance and encourage global investments. Moreover, taxpayers can claim a credit for TCS payments when filing their income tax returns, providing further relief.