AIN NEWS 1: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में “अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानून” के तहत एक विधेयक को मंजूरी दी है।
क्या है नया विधेयक?
यह विधेयक “राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, 2024” के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लगाना और समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है।
मुख्य प्रावधान
1. अवैध धर्मांतरण पर सख्ती: इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी, बल, लालच या जबरदस्ती के जरिए धर्म परिवर्तन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा।
2. लव जिहाद पर रोक: विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3. सामाजिक सुरक्षा: विधेयक का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना और नागरिकों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करना है।
क्या होगा आगे?
राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी। यह विधेयक पारित होने के बाद राज्य में लागू होगा। उम्मीद है कि इस कानून के जरिए समाज में अवैध धर्मांतरण और इससे जुड़े अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करेगा, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने में भी कारगर साबित होगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
हालांकि, विपक्ष ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे “धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप” बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को इस कानून के प्रावधानों पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए।
निष्कर्ष
यह विधेयक राजस्थान में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास है। सरकार और जनता के बीच इसके प्रभाव को लेकर चर्चा जारी है। अब सबकी निगाहें विधानसभा में इसके पारित होने पर टिकी हैं।