AIN NEWS 1 | कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर पीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि किसी अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ कहना आपत्तिजनक व यौन उत्पीड़न है और यह आईपीसी की धारा 354ए और 509 के तहत अपराध है। दरअसल 2015 में आरोपी ने नशे की हालत में एक महिला कॉन्स्टेबल से कहा था, “क्या डार्लिंग चालान करने आई है क्या?”