AIN NEWS 1: मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान और पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत 12 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी है और सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए 30 जनवरी 2025 की तारीख तय की गई है।
कोर्ट ने आरोप तय किए
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौड़ गांव में एक पंचायत का आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में पुलिस ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदू, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन और अन्य शामिल थे।
पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, इस मामले में वीरेन्द्र प्रमुख की मौत हो चुकी है और आरोपी शिवकुमार की फाइल को अलग कर दिया गया है।
30 जनवरी को साक्ष्य पेश होंगे
इस मामले में सभी आरोपी शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं और अब 30 जनवरी को अभियोजन को सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। आरोपियों के खिलाफ निजी परिवाद के मामले में भी आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में भी सफाई साक्ष्य 30 जनवरी को पेश करने के लिए कहा गया है।
निजी परिवाद मामले में भी आरोप तय
नंगला मंदौड़ पंचायत मामले में तत्कालीन एडीएम की ओर से 20 नेताओं के खिलाफ निजी परिवाद दर्ज किया गया था। शुक्रवार को इस मामले में भी आरोप तय किए गए। इसमें भाजपा नेताओं के अलावा सपा सांसद हरेन्द्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार को भी आरोपी बनाया गया था। इन सभी नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अब इन मामलों में भी 30 जनवरी को साक्ष्य पेश किए जाएंगे।
इस प्रकार, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में भाजपा और अन्य दलों के नेताओं पर आरोप तय हो गए हैं, और इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी, जब साक्ष्य पेश किए जाएंगे।