Thursday, December 26, 2024

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना: युवाओं के लिए बिना ब्याज का लोन?

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AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत हर साल एक लाख युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना की विशेषताएँ

1. लोन की राशि: पात्र युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के मिलेगा।

2. किस्त भुगतान में छूट: ऋण प्राप्त करने के बाद छह महीने तक किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करना होगा।

3. मार्जिन मनी में छूट: योजना के तहत लाभार्थियों को 10% से 15% तक मार्जिन मनी में छूट मिलेगी, जो उनकी परियोजना लागत पर निर्भर करेगा।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। इसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

शैक्षणिक योग्यता

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 निर्धारित की गई है। हालांकि, इंटर पास आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऋण चुकौती के लाभ

जो युवा 5 लाख रुपये का ऋण चार वर्षों में सफलतापूर्वक चुका देंगे, उन्हें 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर उन्हें 50% ब्याज में छूट मिलेगी।

बजट और संचालन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। योजना का संचालन जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना होगी।

परियोजना की लागत

उद्योग और सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए अनुदान निर्धारित किया जाएगा। यदि परियोजना की लागत 10 लाख रुपये तक है, तो शेष धनराशि का प्रबंधन लाभार्थी को स्वयं करना होगा।

अंशदान की दरें

सामान्य वर्ग: 15%

अन्य पिछड़ा वर्ग: 12.5%

अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांग: 10%

प्रशिक्षण आवश्यकताएँ

आवेदक को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं में प्रशिक्षित होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री धारक होना चाहिए।

योजना का दूसरा चरण

यदि लाभार्थी चार वर्षों में ऋण की मूलधन की अदायगी कर देता है, तो वह योजना के दूसरे चरण का लाभ भी उठा सकता है। दूसरे चरण में परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख रुपये होगी और पहले चरण में लिए गए ऋण का दोगुना या साढ़े सात लाख रुपये, जो भी कम हो, पर 50% ब्याज की छूट मिलेगी।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवा उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह उन्हें न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि स्वरोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा।

 

 

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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