Sunday, January 5, 2025

चटगांव अदालत ने हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज की?

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AIN NEWS 1 चटगांव, बांग्लादेश: बांग्लादेश के चटगांव जिले की एक अदालत ने जेल में बंद हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें 25 नवंबर को ढाका पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था।

हिरासत में गिरफ्तार हिंदू भिक्षु

चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी, जो एक प्रसिद्ध हिंदू भिक्षु हैं, को ढाका स्थित पुलिस ने 25 नवंबर को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने देशद्रोह संबंधी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई है। उनका गिरफ्तारी ढाका में देशद्रोह के मामले में की गई थी, जिसके बाद उनका मामला चटगांव की एक अदालत में पेश किया गया।

जमानत याचिका पर अदालत का निर्णय

चटगांव की मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की एक टीम ने चिन्मय कृष्ण दास के पक्ष में दलीलें पेश की। वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें जमानत दी जाए, क्योंकि उनके खिलाफ आरोपों का आधार अस्पष्ट और कमजोर है।

हालांकि, अदालत ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश, एमडी सैफुल इस्लाम ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।

मामले का विवरण

चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी बांग्लादेश के धार्मिक और राजनीतिक माहौल के बीच हुई है, जहां हिंदू समुदाय के खिलाफ कई बार सांप्रदायिक तनाव देखा गया है। उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार और उसके संस्थानों के खिलाफ बयान दिए थे, जो देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। हालांकि, उनके समर्थकों का कहना है कि यह एक राजनीतिक साजिश है, और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।

अदालत में पेश होने वाली वकील टीम

चटगांव में जमानत याचिका दाखिल करने के लिए ढाका से 11 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम भेजी गई थी। इन वकीलों ने चिन्मय कृष्ण दास के मामले को लेकर अदालत में यह दावा किया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं और उन्हें बिना किसी कारण के कैद किया गया है।

अदालत का निर्णय और भविष्य

अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी, और उनके मामले की सुनवाई आगामी दिनों में जारी रहेगी। यह घटनाक्रम बांग्लादेश में धार्मिक मामलों और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के अधिकारों पर बढ़ती चिंता को उजागर करता है। विशेष रूप से हिंदू समुदाय के प्रति सरकारी रवैया और धार्मिक स्वतंत्रता पर बढ़ते दबाव को लेकर कई संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता चिंता जता रहे हैं।

आगे की राह

इस मामले में बांग्लादेश के नागरिक समाज और मानवाधिकार संगठनों ने चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग की है। वे मानते हैं कि यह गिरफ्तारी धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में देखी जा रही है। इसके साथ ही, बांग्लादेश सरकार से यह भी अपील की जा रही है कि धार्मिक असहमति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक और कानून सम्मत तरीके से मामलों का हल निकाला जाए।

चटगांव अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, यह मामला बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक नई बहस का कारण बन गया है। अब यह देखना होगा कि भविष्य में इस मामले में और क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा।

 

 

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सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
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