AIN NEWS 1: भारतीय रेलवे ने अब आरक्षित कोच में यात्रा करने के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत, केवल वही यात्री आरक्षित कोच में यात्रा कर सकेंगे जिनके पास कन्फर्म टिकट होगा। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब आरक्षित कोच में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
जुर्माना और नियम:
1. वेटिंग टिकट पर यात्रा:यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में यात्रा करता है, तो उसे 250-440 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे अगले स्टेशन पर आरक्षित श्रेणी के कोच से उतरना होगा।
2. जनरल टिकट पर यात्रा: यदि कोई जनरल टिकट पर आरक्षित श्रेणी में यात्रा करता है, तो उसे ट्रेन की पूरी यात्रा की दूरी का किराया और जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद, उसे आरक्षित कोच छोड़ना होगा।रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे अधिकारियों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
भीड़ और स्टाफ की कमी:
वर्तमान में ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ है, विशेषकर छठ और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान। रेलवे ने पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, रेलवे स्टाफ की कमी, विशेषकर टीटीई और आरपीएफ के पदों की कमी के कारण इन नियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक ही टीटीई कई कोचों की जांच करता है, और रेलवे पुलिस की कमी भी इस प्रक्रिया में बाधा डाल रही है।
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मगध एक्सप्रेस का मामला:
हाल ही में, पटना से नई दिल्ली आने वाली मगध एक्सप्रेस में वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों को स्लीपर कोच से बाहर किया गया और उनसे 250 रुपये का जुर्माना लिया गया। जिनके पास वेटिंग टिकट भी नहीं था, उनसे 750 रुपये जुर्माना वसूला गया।
यह नया नियम पहले से रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, लेकिन अब इसे अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही आरक्षित कोच में यात्रा कर सकें।