Hapur Government Offices Enforce Strict Rules: No Entry Without Helmet and Seat Belt
हापुड़ में सरकारी दफ्तरों में कड़े नियम: बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी एंट्री
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा 11 फरवरी 2025 को जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों लागू किए गए ये नियम?
सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। हापुड़ की जिलाधिकारी (DM) प्रेरणा शर्मा ने स्पष्ट किया कि ये नियम न केवल सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, बल्कि आम जनता को भी जागरूक करने में मदद करेंगे।
किन कर्मचारियों पर होंगे ये नियम लागू?
1. दो पहिया वाहन से आने वाले कर्मचारी:
सभी सरकारी व अर्ध-सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
2. चार पहिया वाहन से आने वाले कर्मचारी:
वाहन चालक सहित सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होगी।
गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
कार्यालय में प्रवेश के लिए सख्त चेकिंग
सरकारी दफ्तरों में प्रवेश करने से पहले सुरक्षाकर्मी इन नियमों की जांच करेंगे। अगर कोई कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के आता है, तो उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
नियम न मानने पर क्या होगी सजा?
1. पहली बार नियम तोड़ने पर चेतावनी दी जाएगी।
2. बार-बार उल्लंघन करने पर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
3. सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए CCTV निगरानी भी कर सकती है।
क्या कहती हैं डीएम प्रेरणा शर्मा?
डीएम प्रेरणा शर्मा ने कहा, “हम सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। यह नियम केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम जनता को भी इनका पालन करना चाहिए।”
कार्यालय प्रमुखों को मिली सख्त हिदायत
सभी सरकारी कार्यालयों के प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें।
किसी भी कर्मचारी को बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के प्रवेश देने पर संबंधित अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की पहल
हापुड़ प्रशासन ने इन नियमों के अलावा सड़क सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर और वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं।
नए नियमों से क्या बदलाव आएंगे?
1. सरकारी कर्मचारियों के बीच सड़क सुरक्षा की आदत बनेगी।
2. आम जनता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
3. सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।
4. ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में अनुशासन बढ़ेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हापुड़ में इन नियमों का सख्ती से पालन कराने की योजना बनाई गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों और आम जनता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
Hapur government offices have introduced strict road safety rules to ensure employee safety. As per the new Uttar Pradesh traffic regulations, government employees must wear helmets while riding two-wheelers, and seat belts are mandatory for those in four-wheelers. Employees violating these rules will be denied office entry and may face disciplinary action. Strict checking at office gates will be conducted by security personnel. These measures aim to reduce road accidents and promote traffic discipline among employees and the general public.
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