FIR Registered Against Arvind Kejriwal for Public Property Damage Case
अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर: सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम उल्लंघन का मामला
AIN NEWS 1: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA) के कथित उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के बाद की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मटियाला से AAP विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने इस मामले में उचित जांच नहीं की थी, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि होर्डिंग किसने और क्यों लगाए।
कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को 18 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। अब दिल्ली पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
कोर्ट के आदेश और पुलिस की प्रतिक्रिया
इससे पहले, 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। हालांकि, बाद में सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) नेहा मित्तल ने कहा था कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि शिकायत की तारीख पर उस स्थान पर होर्डिंग मौजूद थे या नहीं। पुलिस ने इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी। अदालत ने कहा कि यह आवश्यक है कि यह जांच की जाए कि होर्डिंग और बैनर किसने लगाए और उनका उद्देश्य क्या था।
मामले में अदालत की सख्ती
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में काफी समय बीत चुका है, और जो तस्वीरें साक्ष्य के रूप में पेश की गई हैं, उनमें यह स्पष्ट नहीं है कि होर्डिंग किस संस्था या कंपनी द्वारा लगाए गए थे।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह आवश्यक है कि इस मामले में शामिल लोगों की पहचान हो और इसके लिए उचित जांच जरूरी है।
क्या है सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (PPA)?
सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984) के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।
राजनीतिक विवाद और आगे की कार्रवाई
इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। AAP और अन्य विपक्षी दल इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं, बीजेपी इस कार्रवाई को सही ठहरा रही है।
अब सभी की नजरें 18 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह देखा जाएगा कि इस मामले में अदालत आगे क्या फैसला सुनाती है।
Delhi Police has registered an FIR against AAP Convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal under the Public Property Act for alleged violations. The case will be heard in Rouse Avenue Court on April 18. Previously, the magistrate court had dismissed the case in 2022, but it was later reopened for investigation. The court emphasized the need to identify those responsible for placing the hoardings. This case has sparked a new political controversy in Delhi.