दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज कई महिनों बाद अपने घर जा सकेंगे. आपको बता दे कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान सिसोदिया द्वारा कोई भी राजनीतिक बैठक, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट द्वारा उन्हें समान राहत देते समय लगाए गए प्रतिबंधों के समान ही प्रतिबंध लगाएगा. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के विरोध के बावजूद सिसोदिया को इजाजत दे दिया
#WATCH | Police brings former Delhi Dy CM Manish Sisodia to meet his ailing wife as allowed by Rouse Avenue court
Sisodia is meeting his ailing wife at the premises which is now officially allocated to Delhi Minister Atishi. The same premises were earlier allotted to him. pic.twitter.com/Dx9NsY4hXN
— ANI (@ANI) November 11, 2023
मनीष सिसोदिया पहुंचे घर
आपको बता दे कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले से जुड़ेमामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक छह घंटे के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है। मनीष सिसोदिया सुबह दिल्ली पुलिस के वाहन से मथुरा रोड स्थित केजरीवाल सरकार में आतिशी के आवास पर सुबह करीब दस बजे पहुंचे। उनके साथ पुलिसकर्मी भी हैं। बता दे इसी तरह इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने जून में भी मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह उनसे मुलाकात नहीं कर सके थे, क्योंकि सीमा की तबीयत अचानक काफी ज्यादा बिगड़ गई थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिसोदिया की पत्नी ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित हैं। और ये दावा किया गया है कि वह पिछले 20 वर्षों से ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं. इस दौरान सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि ऐसी स्थिति में 5 दिनों की बजाय 2-2 दिनों की अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने बताया कि 1 दिन के लिए हाईकोर्ट ने भी उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी साथ ही अदालत नें मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत देते हुए उन्हें मीडिया से बात न करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का आदेश दिया है।