AIN NEWS 1: 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।
बैठक में कई ऐसे अहम फैसले लिए गए जिनका असर आम जनता, मध्यम वर्ग और व्यापारियों पर सीधा पड़ेगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बार की बैठक में क्या-क्या बदला।
खाने-पीने की चीजें होंगी सस्ती
सरकार ने फैसला किया है कि आम आदमी की जेब पर राहत देने के लिए दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स घटाया जाएगा।
दूध, पनीर, मक्खन, चीज़ पर जीएसटी घटाकर 5% या शून्य किया गया।
सूखे मेवे, फल, शक्कर, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, पास्ता, नूडल्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया।
नमकीन, मिठाई, रेडी टू ईट स्नैक्स अब सस्ते हो जाएंगे।
पानी की बोतल (20 लीटर पैक) पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया।
👉 यानी आम घर की रसोई और बच्चों के टिफिन का खर्च पहले से कम होगा।
दवाइयाँ और स्वास्थ्य संबंधी सामान सस्ते
महंगाई से जूझ रही जनता के लिए सरकार ने दवाइयों और मेडिकल सामान पर भी राहत दी है।
कई महंगी और जान बचाने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर शून्य या 5% कर दिया गया।
ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल ऑक्सीजन, टेस्टिंग किट, थर्मामीटर, मेडिकल उपकरण पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया।
बैंडेज, पट्टियां, मेडिकल ग्लव्स, ड्रेसिंग मटीरियल भी अब सस्ते होंगे।
👉 इसका सीधा फायदा मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा।
घरेलू सामान और बच्चों के प्रोडक्ट पर राहत
साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, पेस्ट, क्रीम, शेविंग प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया।
कपड़े, जूते (2500 रुपये तक), बैग, खिलौने, किताबें, स्टेशनरी भी अब सस्ती होंगी।
मोमबत्ती, फर्नीचर, लकड़ी और मिट्टी के सामान, घरेलू बर्तन पर भी टैक्स घटाकर 5% किया गया।
👉 बच्चों की पढ़ाई और घर का सामान खरीदना पहले से आसान होगा।
तंबाकू और पान मसाला महंगे
सरकार ने नशे की चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया है ताकि इनका इस्तेमाल कम हो।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, बीड़ी पर टैक्स बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया।
कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड पेय, एनर्जी ड्रिंक पर भी टैक्स 40% कर दिया गया।
👉 यानी अब यह सभी चीजें महंगी होंगी।
ट्रांसपोर्ट और वाहन क्षेत्र में बदलाव
साइकिल, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पुर्जे, कृषि उपकरण पर टैक्स घटाकर 5% किया गया।
इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर से चलने वाले उपकरण भी सस्ते होंगे।
कार, बाइक (350CC से ऊपर), लक्ज़री गाड़ियां, यॉट और प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया।
👉 किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत, लेकिन लक्ज़री शौक महंगे होंगे।
नए नियम कब लागू होंगे?
22 सितंबर 2025 से नए टैक्स रेट लागू होंगे।
लेकिन पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल पुराने रेट ही रहेंगे, जब तक सरकार “कंपनसेशन सेस” का कर्ज पूरा नहीं चुका देती।
कारोबारियों के लिए बड़ी राहत
छोटे कारोबारियों को 90% तक टैक्स रिफंड तुरंत मिलेगा।
सिस्टम डेटा एनालिसिस और रिस्क-बेस्ड मॉडल से फटाफट रिफंड देगा।
इससे कैश फ्लो सुधरेगा और कारोबारियों पर बोझ कम होगा।
जीएसटी विवादों के लिए नया ट्रिब्यूनल
सरकार ने घोषणा की है कि GST Appellate Tribunal (GSTAT) सितंबर 2025 से अपीलें स्वीकार करना शुरू करेगा।
दिसंबर 2025 से सुनवाई शुरू होगी।
पुराने मामलों की अपील दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 रखी गई है।
👉 अब कारोबारियों और टैक्सपेयर्स को विवाद निपटाने के लिए ज्यादा पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था मिलेगी।
👉 जनता को राहत – खाने-पीने की चीजें, दवाइयाँ, कपड़े, घरेलू सामान और बच्चों का सामान सस्ता होगा।
👉 नशे और लक्ज़री पर कड़ाई – पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक और महंगी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ेगा।
👉 व्यापारियों को सहूलियत – रिफंड प्रक्रिया आसान होगी और विवाद निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल शुरू होगा।
कुल मिलाकर, 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक से आम जनता की जेब हल्की होगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी और सरकार को सेहत और लक्ज़री सामानों से ज्यादा टैक्स मिलेगा।



















