आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है बता दे कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने संजय सिंह की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दी याचिका को खारिज किया है बता दे कि ईडी ने कथित शराब मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था वही हाई कोर्ट के समक्ष गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले याचिका का ईडी ने विरोध किया था।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने क्या कहा
आपको बता दे इस मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला नियमों के मुताबिक है कानून सबके लिए बराबर है कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करती चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक क्यों ना हो। इसके अलावा जांच प्रारंभिक स्थिति पर है इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में जांच का हिस्सा नहीं बन सकती जो इसे साबित करती है साथ ही न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा अदालत में ऐसे प्रभावों से अछूता रहना और केवल शपथ में बंधा रहना ही बेहतर है अदालत ने कहा की संजय सिंह एक राजनीति व्यक्ति है लेकिन उन्हें अपराधी मामले में किसी अन्य आरोपी के बराबर ही रखा जाना चाहिए और में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके लिए सारे आरोपी एक ही सम्मान है चाहे वह कोई नेता ही क्यों ना हो साथी उन्होंने कहा कि यदि भी प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है तथापि उसे अधिकार को बरकरार रखना किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार के रास्ते में नहीं आ सकता