Allahabad High Court Seeks Response on Lawyer Beating Case in CM Yogi Convoy
हाईकोर्ट ने सीएम योगी के काफिले में वकील की पिटाई मामले में लिया संज्ञान, पुलिस और मेलाधिकारी से मांगा जवाब
AIN NEWS 1: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के दौरान एक वकील के साथ मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और महाकुंभ मेलाधिकारी से जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला?
4 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ के दौरे पर थे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई जगहों पर यातायात रोक दिया था। हिंदू हॉस्टल चौराहे पर एक अधिवक्ता को हाईकोर्ट जाना था, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सके। जब उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई और पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी।
वकीलों का आक्रोश और पुलिस की कार्रवाई
इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते दबाव को देखते हुए डीसीपी सिटी ने कार्रवाई करते हुए एक दरोगा को निलंबित कर दिया।
हाईकोर्ट में मामला पहुंचा
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने इस घटना को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र भेजा और मामले में दखल देने की अपील की। उन्होंने हाईकोर्ट से इस मुद्दे पर पीआईएल दर्ज कर सुनवाई करने की मांग की थी। 6 फरवरी को कोर्ट में इस मामले का मेंशन किया गया, जिसके बाद अदालत ने बार एसोसिएशन से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। साथ ही, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को भी अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट की नाराजगी और अगली सुनवाई की तारीख
हाईकोर्ट ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सड़कों पर अनावश्यक बैरिकेडिंग लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने इस मामले पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और महाकुंभ मेलाधिकारी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को यातायात प्रबंधन में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि आम नागरिकों और अधिवक्ताओं को परेशानी न हो।
14 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की गई है। उम्मीद है कि अदालत इस घटना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे सकती है।
The Allahabad High Court has taken suo motu cognizance of the lawyer beating case that occurred during CM Yogi Adityanath’s convoy in Prayagraj. The court has sought responses from the Prayagraj Police Commissioner and the Mahakumbh Officer regarding the incident. The case was filed as a PIL after the Allahabad High Court Bar Association intervened. The court criticized unnecessary barricading on roads and emphasized maintaining a balance in traffic management. The next hearing is scheduled for February 14, where further action may be decided.