AIN NEWS 1 लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर विवरण न देने वाले कर्मियों के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत यह प्रावधान लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, सभी राज्य कर्मियों को 31 जनवरी, 2024 तक अपनी संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
क्या है मानव संपदा पोर्टल पर विवरण दर्ज करने का नियम?
सरकार ने कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नियमानुसार दर्ज करें। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए भी अनिवार्य है। इस आदेश का पालन न करने पर कर्मियों का प्रमोशन रोक दिया जाएगा।
क्यों है यह कदम जरूरी?
यह आदेश 18 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था, लेकिन कई कर्मचारियों ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। इसलिए सरकार ने फिर से यह निर्देश जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के कार्यकलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
प्रमोशन रुकेगा, अगर विवरण नहीं जमा किया
मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी संपत्तियों का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं करता है, तो उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कदम सरकारी सेवाओं में अनुशासन और जिम्मेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कर्मचारियों के लिए क्या है अगला कदम?
1. मानव संपदा पोर्टल पर लॉग इन करें।
2. अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करें।
3. चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण दर्ज करें।
4. सुनिश्चित करें कि 31 जनवरी, 2024 की समय सीमा से पहले प्रक्रिया पूरी हो।
समय सीमा का पालन क्यों है जरूरी?
राज्य सरकार का यह आदेश सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और स्वच्छता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। जो कर्मचारी समय पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके प्रमोशन पर रोक लगाई जाएगी, जिससे उनके करियर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
सरकार ने इस पहल के जरिए न केवल प्रशासनिक सुधार लाने की कोशिश की है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा करने का यह आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सभी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अतः सभी कर्मचारियों को समय पर अपना विवरण दर्ज करना चाहिए।