Indian Railway: बंगाली मार्केट मस्जिदों को हटाने का आदेश! रेलवे ने दिया मंदिर-मस्जिद को नोटिस, कहा- 15 दिन में अपने आप हटा लें अवैध कब्जा!

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AIN NEWS 1 Indian Railway Mosque Notice: भारतीय रेलवे ने अब दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों को वहा से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया है. रेलवे ने शनिवार (22 जुलाई) को ही एक नोटिस जारी कर कहा कि रेलवे लाइनों पर ही स्थित दिल्ली की दो मस्जिदों, बंगाली मार्केट मस्जिद (Bengali Market Mosque) और तकिया बब्बर शाह (Takia Babbar Shah Mosque) को वहा से 15 दिनों या उससे कम समय में ही हटा दिया जाना चाहिए.जान ले पुरानी बंगाली मार्किट मस्जिद लगभग 250 साल और तकिया बब्बर शाह मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार , रेलवे ने अपने नोटिस में कहा कि अगर 15 दिन के अंदर ही इन मस्जिद को नहीं हटाया गया तो भारतीय रेलवे इन पर खुद एक्शन लेगा. रेलवे ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों मस्जिदें रेलवे की ही जमीन पर बनी हुई हैं.

भारतीय रेलवे ने दोनो मस्जिदों को जारी किया यह नोटिस

उत्तर रेलवे ने अपने इस नोटिस में साफ़ कहा है कि सूचित किया जाता है कि जिन्होंने भी रेलवे की भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है. यहां आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन मंदिर/मस्जिद/मजार को इस सूचना के 15 दिनों के अन्दर ही स्वेच्छा से हटा दें.

अगर नहीं हटाया गया तो अब रेलवे लेगा एक्शन

रेलवे ने साफ़ कहा कि अगर इन्हें खुद से ही नहीं हटाया तो अब रेलवे प्रशासन की ओर से रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतगर्त अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित भवनों को यहां से हटा दिया जायेगा और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. इसके अलावा उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने वहा पर एक मस्जिद के पास बने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय को भी नोटिस देकर इसकी जगह को खाली करने का कहा है. उत्तर रेलवे के इस नोटिस पर अब मस्जिद तकिया बब्बर शाह के सेक्रटरी अब्दुल गफ्फार ने भी कहा कि ये मस्जिद लगभग 400 साल से ज्यादा पुरानी है. इसी मस्जिद के पास में ही बने एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी रेलवे ने अब खाली करने का नोटिस दिया है और यहां भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है.

इससे पहले भी इस साल इसी प्रकार से अप्रैल में भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ओर से संयुक्त अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में ही बंगाली बाजार में स्थित मस्जिद के एक हिस्से को वहा गिरा दिया गया था.

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