AIN NEWS 1 चंडीगढ़, 6 दिसंबर 2024: हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह कदम किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने की घोषणा के मद्देनजर उठाया गया है, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा, अफवाहों तथा जनहानि से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
हरियाणा गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अंबाला जिले के कुछ गांवों में इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे अफवाहें फैलने और जनसमूहों की लामबंदी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान, हिंसक प्रदर्शन और अशांति की आशंका है।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, अंबाला जिले के गांवों लंगढेहरी, लोहगढ़, मनकपुर, ददीयाना, बरी घेल, लहर्सा, कालू माजरा, देवी नगर, सड्डोपुर, सुलतानपुर और ककड़ू में 6 दिसंबर 2024 (12:00 बजे) से लेकर 9 दिसंबर 2024 (23:59 बजे) तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2G/3G/4G/5G/CDMA/GPRS), bulk SMS (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर), और डोंगल सेवाएं निलंबित रहेंगी। इस आदेश में केवल वॉयस कॉल्स को छोड़कर सभी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है।
आदेश का उद्देश्य:
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर फैलने वाली अफवाहों और भड़काऊ सामग्री को रोकना है, जो सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच फैल सकती हैं। इसके माध्यम से हिंसा, आगजनी और अन्य प्रकार की विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, यह कदम आम जनता को सुरक्षित रखने और अराजकता की स्थिति से बचाने के लिए उठाया गया है।
गृह सचिव का बयान:
हरियाणा के गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह आदेश राज्य की सामान्य स्थिति को देखते हुए लिया गया है। हालांकि, व्यक्तिगत एसएमएस, बैंकिंग एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज और घरेलू उपयोग के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं को इस निलंबन से बाहर रखा गया है। इससे नागरिकों की सामान्य जरूरतों और वित्तीय लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश:
सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, यह आदेश क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को लागू करने के लिए सौंपा गया है और इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है। आदेश की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सूचना विभाग को भी निर्देश जारी किए गए हैं।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान:
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 9 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
निष्कर्ष:
यह कदम राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या जनहानि से बचा जा सके। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक बताया है।