AIN NEWS 1 नई दिल्ली: अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक मोर्फ की गई फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए ₹40 करोड़ का मानहानि नोटिस मिला है। कंगना ने हाल ही में गांधी के जाति गणना पर संसद में दिए गए बयान पर तंज कसते हुए उनकी एक फर्जी तस्वीर साझा की, जिसमें गांधी को स्कल कैप, क्रॉस और माथे पर तिलक के साथ दिखाया गया था।
कंगना ने इस फोटो के साथ एक टिप्पणी भी की: “जाति जीवि जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करानी है।” इस मोर्फ की गई तस्वीर को साझा करने पर उन्हें नेटिज़न्स द्वारा काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
मिश्रा ने कहा कि IT एक्ट के तहत किसी की तस्वीर को बिना अनुमति के मोर्फ करना और उसे इंटरनेट पर साझा करना अवैध है। उन्होंने कंगना के खिलाफ ₹40 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है और गांधी की छवि को खराब करने के लिए मुआवजा मांगा है।
इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की तस्वीर को एडिट कर पोस्ट करने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर ने कंगना रनौत के खिलाफ 40 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया pic.twitter.com/EAgchtctqs
— Rapunzel (@_DilS3Rahul_) August 8, 2024
मिश्रा ने कहा, “कोई भी व्यक्ति संसद में जाकर मेम्स नहीं बनाता और किसी की छवि को बदनाम नहीं करता। उन्होंने IT एक्ट और BNS का उल्लंघन किया है। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और इस कृत्य से पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना को पार्टी से निष्कासित करने की अपील की है।”