केजरीवाल को लगा झटका ,HC ने लगाई जमानत पर रोक ,निचलीअदालत का फैसला बताया गलत, HC ने कई खामियां बता उनकी रिहाई पर लगा दी रोक!

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AIN NEWS 1: देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बहुत बड़ा झटका लगा है। अब हाई कोर्ट ने उन्हें मिली हुई जमानत पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दौरान ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई सारी खामियां गिनाते हुए उन्होने आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ ईडी की याचिका पर ही यह अपना फैसला सुना दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी और तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उधर, आम आदमी पार्टी ने बकायदा हाई कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है।

इससे पहले जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन बेंच ने इस ट्रायल कोर्ट अदालत के फैसले पर अपनी तरफ़ से अंतरिम रोक लगाते हुए 21 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने उस वक्त कहा था कि फैसला सुनाए जाने तक यह जमानत के आदेश पर कोई अमल नहीं होगा। हाई कोर्ट ने मंगलवार को ही फैसला सुनाते हुए जमानत आदेश पर अब स्टे लगा दिया। अब इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच ही करेगी।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ़ कहा कि ईडी ने वहा जो कहा है कि विशेष अदालत ने कहा है कि इतनी बड़ी फाइल (सभी दस्तावेजों) को हमारे द्वारा पढ़ना मुश्किल है। राउज एवेन्यू अदालत की यह टिप्पणी बिलकुल सही नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस मामले मे कहा है कि ईडी की दलीलें पूरी तरह से सुनी जानी चाहिएं थीं, जोकि विशेष अदालत ने बिलकुल नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले मे ऐसा लग रहा है कि पीएमएलए की धारा 45 पर भी विचार नहीं किया गया। यह निचली अदालत के आदेश में काफ़ी खामी है। इससे पहले भी ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जज ने दस्तावेजों को देखे बिना ही और जांच एजेंसी को उनकी दलीलें पेश करने का पर्याप्त मौका दिए बिना केजरीवाल को जमानत भी दे दी।ट्रायल कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने इसी 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा करने का आदेश भी दिया था। देश ना छोड़ने और गवाहों या सबूतों को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करने जैसी शर्तों के साथ अदालत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को यह राहत दी थी। गुरुवार रात 8 बजे आए फैसले के बाद ही शुक्रवार को केजरीवाल को रिहा भी होना था। इससे पहले कि वह तिहाड़ जेल से बाहर आते ईडी ने तुरंत ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था।केजरीवाल ने अपनी इस जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। हालांकि, कोर्ट ने इस पर कोई भी त्वरित सुनवाई या रोक हटाने से इनकार करते हुए साफ़ कहा कि मामले को 26 जून तक के लिए टाल दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करेगा।दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को ही गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी दी थी। पूर्व निर्धारत शर्त के तहत 2 जून को उन्हे सरेंडर करके केजरीवाल को दोबारा से तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इस दौरान आरोप है कि दिल्ली के लिए 2021-22 में बनाई गई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को कुछ अवैध तरीके से फायदा पहुंचाकर आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने रिश्वत ली और इसका इस्तेमाल उन्होने गोवा चुनाव में भी किया गया।

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