AIN NEWS 1: हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए जमीन और संपत्ति में निवेश करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में जमीन खरीदने की सीमाएं अलग-अलग होती हैं? यदि आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि यहां की जमीन खरीदने की सीमा और नियम क्या हैं।
उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा
उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को इससे अधिक जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।
जमीन खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें
1. सरकारी भूमि की पहचान करें
जब भी आप जमीन खरीदने जाएं, यह सुनिश्चित कर लें कि वह भूमि सरकारी न हो। खतौनी में जमीन की श्रेणी 1 (क) होनी चाहिए।
2. खतौनी की जाँच
खतौनी में 16 डिजिट का एक कोड होता है, जिसका अंतिम अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो सावधान रहें।
3. सीएच 41 और 45 की जाँच
यह देखना जरूरी है कि भूमि चकरोड, मरघट, खलिहान, चारागाह में न आती हो। इसके अलावा, जमीन के नक्शे के साथ-साथ रजिस्ट्री ऑफिस में उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देखें।
4. SC/ST समाज से खरीदारी
यदि आप किसी SC/ST समाज के व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं, तो इसके लिए डीएम से परमिशन लेना आवश्यक है। बिना परमिशन के की गई खरीदारी राज्य सरकार के पक्ष में चली जाएगी।
5. जमीन बंधक स्थिति
जमीन खरीदने से पहले यह भी पता कर लें कि वह किसी बैंक में बंधक न हो, अन्यथा दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी।
6. मौके पर जाकर जाँच
जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर यह देख लें कि बेचने वाले के पास उस जमीन पर कब्जा है या नहीं।
भारत के विभिन्न राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा
– केरल: 7.5 एकड़
– महाराष्ट्र: 54 एकड़
– पश्चिम बंगाल: 24.5 एकड़
– बिहार: 15 एकड़
– हिमाचल प्रदेश: 32 एकड़
– कर्नाटक: 54 एकड़
– उत्तर प्रदेश: 12.5 एकड़
इन नियमों और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बना सकते हैं। यह जानकारी आपके निवेश को सुरक्षित और परेशानी रहित बनाने में सहायक साबित होगी।