AIN NEWS 1 देहरादून, 30 अप्रैल: उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस को भ्रामक विज्ञापनों के चलते निलंबित कर दिया है। इन उत्पादों में स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही और स्वासारि अवलेहा शामिल हैं।
नियामक प्राधिकरण का आदेश ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के उल्लंघन पर आधारित है।
यह कार्रवाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पारंपरिक दवाओं की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है।
बाबा रामदेव ने मांगी माफी:
इस मामले में योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी की ओर से हुई गलती को स्वीकार करते हुए अखबारों में विज्ञापन देकर सार्वजनिक माफी मांगी है।
इन उत्पादों का लाइसेंस हुआ रद्द:
- स्वासारि गोल्ड
- स्वासारि वटी
- ब्रोंकोम
- स्वासारि प्रवाही
- स्वासारि अवलेहा
- मधुग्रिट
- दिव्य रसायन
- दिव्य आँख द्योति
- दिव्य तेजस
- दिव्य घुटन
- दिव्य अश्वगंधा
- दिव्य शीतल
- दिव्य स्वर्णप्राश
- दिव्य मधु
आईएमए ने की रामदेव की आलोचना:
इसके अलावा, आईएमए ने रामदेव द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए किए गए दावों और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को “बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान” करार देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है।
यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां रामदेव पर भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के अदालती आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है।
यह देखा जाना बाकी है कि क्या रामदेव को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा या नहीं।