AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर सरकार ने शराब और बीयर की दुकानों को दो दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। यह पाबंदी 18 नवंबर, शनिवार शाम 5 बजे से 20 नवंबर को वोटिंग समाप्त होने तक लागू रहेगी। इसके अलावा, 23 नवंबर को मतगणना के दौरान भी इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
किन जिलों में लागू होगी पाबंदी?
जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, वहां शराब की दुकानों पर यह पाबंदी लागू की गई है। ये क्षेत्र हैं:
1. कटेहरी (अंबेडकर नगर)
2. करहल (मैनपुरी)
3. मीरापुर (मुजफ्फरनगर)
4. गाजियाबाद
5. मझवां (मिर्जापुर)
6. सीसामऊ (कानपुर नगर)
7. खैर (अलीगढ़)
8. फूलपुर (प्रयागराज)
9. कुंदरकी (मुरादाबाद)
इन इलाकों में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना। प्रशासन ने 23 नवंबर को मतगणना के दिन मतगणना स्थल से 8 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की शराब की थोक व फुटकर दुकानें, बीयर शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
शराब की दुकानें क्यों रहती हैं बंद?
चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने का उद्देश्य है:
1. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना: चुनाव में किसी प्रकार का हंगामा या अशांति न हो।
2. प्रभाव मुक्त चुनाव: शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावनाओं को रोकना।
3. सुरक्षित मतदान: मतदाता पूरी होश में रहकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।
इस दौरान कोई भी प्रत्याशी या व्यक्ति यदि नियम तोड़ने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की तैयारियां
चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
ड्राई डे के नियम
चुनाव के अलावा, नेशनल हॉलिडे पर भी शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है। ड्राई डे पर होटलों और रेस्तरां में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होती। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी और जेल भेजने का भी प्रावधान है।
इस कदम का उद्देश्य न केवल शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी है।