AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब छात्रों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं जिनके अनुसार:
1. शारीरिक दंड पर पाबंदी: शिक्षक छात्रों को फटकारने, परिसर में दौड़ाने, चिकोटी काटने, चांटा मारने, घुटनों पर बैठाने या क्लासरूम में अकेले बंद करने जैसी सजा नहीं दे सकते।
2. मानसिक दंड पर रोक : मानसिक दंड देने पर भी प्रतिबंध रहेगा। छात्रों को उनकी शिकायतें दर्ज कराने का पूरा अधिकार होगा।
3. शिकायत निवारण की व्यवस्था : सभी स्कूलों में एक फोरम और कंप्लेंट बॉक्स बनाए जाएंगे, ताकि छात्र अपनी शिकायतें और सुझाव रख सकें। शिकायतें मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए टोल फ्री नंबर 1800 893277 पर भी की जा सकती हैं।
4. समान व्यवहार : स्कूल में भोजन, खेल के मैदान, पेयजल और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।
5. शिक्षक-अभिभावक बैठक : हर महीने शिक्षक-अभिभावक समिति की बैठक होगी जिसमें बच्चों के अधिकारों और सुविधाओं के बारे में चर्चा की जाएगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी BSA (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को निर्देश दिया है कि नए सत्र से इन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए।