वक्फ संशोधन बिल 2024: JPC की बैठक में हंगामा, विपक्ष के 10 सांसद एक दिन के लिए सस्पेंड
Waqf Amendment Bill 2024: JPC Meeting Chaos, 10 MPs Suspended
AIN NEWS 1: दिल्ली में शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में भारी हंगामा हुआ। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन बहस और शोर-शराबे के कारण कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। बैठक के दौरान, विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उन्हें ड्राफ्ट में किए गए संशोधनों पर शोध करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
मीरवाइज उमर फारूक के विचार सुनने पर बहस
बैठक में कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को बुलाने पर बहस छिड़ गई। विपक्ष का कहना था कि BJP इस विधेयक पर जल्दबाजी में काम कर रही है ताकि दिल्ली चुनावों से पहले इसे संसद में पेश किया जा सके। हंगामे के बीच, TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नसीर हुसैन ने बैठक छोड़ दी।
10 विपक्षी सांसद सस्पेंड, बैठक का माहौल गरमाया
जेपीसी ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे “तमाशा” करार दिया। दूसरी ओर, समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान रिपोर्ट पेश की जाएगी।
विपक्ष का आरोप: बैठक की तारीख जल्दबाजी में तय
विपक्ष ने बैठक की तारीखों को लेकर आपत्ति जताई। DMK सांसद ए राजा ने जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर 24-25 जनवरी की बैठक स्थगित करने की मांग की। उनका तर्क था कि जेपीसी का दौरा 21 जनवरी को ही समाप्त हो गया था, फिर भी बैठक जल्दबाजी में रखी गई।
वक्फ बिल: पुराने और नए कानून में मुख्य अंतर
वक्फ एक्ट 1995 में बदलावों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद साफ हैं। नए बिल में पारदर्शिता और कानूनी सुधार पर जोर दिया गया है।
पुराने वक्फ कानून की खामियां:
1. वक्फ बोर्ड के दावे को केवल ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती थी।
2. ट्रिब्यूनल के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति नहीं थी।
3. किसी संपत्ति पर मस्जिद बनी हो, तो वह स्वतः वक्फ संपत्ति मानी जाती थी।
4. वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्मों के सदस्यों की एंट्री नहीं थी।
नए वक्फ बिल के मुख्य प्रावधान:
1. अब दावे को ट्रिब्यूनल, राजस्व अदालत, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।
2. ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
3. मस्जिद बनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक वह दान में न दी गई हो।
4. वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्य होंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य
1995 के वक्फ एक्ट को मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। नए बिल का उद्देश्य:
संपत्तियों का डिजिटलीकरण,
बेहतर ऑडिट और पारदर्शिता,
अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना।
JPC की बैठकें और कार्यवाही
जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी। अकेले दिल्ली में अब तक 34 बैठकें हो चुकी हैं। शीतकालीन सत्र में समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया, और बजट सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
The Waqf Amendment Bill 2024 aims to address corruption, mismanagement, and encroachments in Waqf properties by introducing digitization, transparency, and legal reforms. The Joint Parliamentary Committee (JPC) has faced opposition over the lack of time given for reviewing amendments. Key changes include allowing appeals to High Courts and ensuring inclusivity with women and members from other religions in the Waqf Board.